कालपी-उरई | ससुराल में संदिग्ध हालत फांसी लगने से हुई नव विवाहिता की मौत के मामले में उसके भाई द्वारा 7 लोगों के खिलाफ लिखाई गयी दहेज़ ह्त्या की नामजद रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने फिलहाल मृतका के सास , ससुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है |
बता दें कि बीती 7 मई को कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुर बुल्दा में घर के अंदर नव विवाहिता पूजा की फांसी से दम घुटने के कारण मौत हो गयी थी । जिसके सम्बन्ध में मृतका के भाई इद्र किशोर निवासी ग्राम अजगरपुर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर के द्वारा ससुर रामकिशन, सास श्रीमती राजकुमारी के साथ ससुराल पक्ष के अन्य और 5 परिवारी जनों पवन ,शिवकुमार ,छोटे, योगेंद्र , श्रीमती राम कुमारी के खिलाफ अतिरिक्त दहेज की मांगने और न देने पर उसकी बहिन के साथ कई बार मारपीट , लड़ाई झगड़ा करने तथा अंत में गला घोट कर उसे मार डालने का आरोप लगाते हुए धारा 304बी/ 498ए/ 34 आईपीसी , तीन /चार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था । मामले की विवेचना कर रहे क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पचौरी ने जांच में अभी तक ससुर रामकिशन तथा सास राजकुमारी को सरसरी तौर पर दोषी मानते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए जिसके क्रम में उन्हें पकड़ कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया | अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।






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