उरई।
उरई विकास प्राधिकरण ‘ओडीए’ से स्वीकृत मानचित्र के बिना किसी भवन का न तो नगर पालिका में अंकन होगा और न ही विद्युत विभाग ऐसे भवन में संयोजन कर सकेगा। इस बारे में जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को कड़े निर्देश जारी कर दिये हैं।
मंगलवार को जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने उरई विकास प्राधिकरण की समीक्षा की जिसके दौरान उनके संज्ञान में यह तथ्य आया कि ओडीए से नक्शा पास कराये बिना बनाये गये मकानों को नगर पालिका में दर्ज किया जा रहा है और जिसके आधार पर उनमें विद्युत संयोजन भी करा लिया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि 2006 में ओडीए का गठन हो गया था जिसके बाद नगर पालिका व बिजली विभाग द्वारा यह करना एकदम गैर कानूनी है। उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुये दोनों विभागों को सख्त हिदायत दी है कि वे बिना नक्शे के ऐसा न करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जायेगा।






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