उरई (सू०वि०)।
उप कृषि निदेशक एस०के०उत्तम ने बताया कि खरीफ 2023-24 मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा कराने के लिए प्रीमियम जमा करने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 निर्धारित है एवं फसल बीमा प्रीमियम की दरें निम्नवत है। उन्होने बताया कि धान की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, अरहर की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, बाजरा की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, ज्वार की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, मूंग की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, तिल की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, उर्द की फसल बीमा प्रीमियम दर 2 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक अपने नजदीकी बैंक, जनसुविधा केन्द्र या फसल बीमा कम्पनी के एजेन्ट के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने के समय अपने वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल की पुष्टि हेतु स्वप्रमाणित लिखित प्रमाण-पत्र तथा भूस्वामित्व (खतौनी), आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति अपने साथ ले जायें। ऋणी कृषक जिनका किसान क्रेडिट कार्ड क्रियाशील है अर्थात वह ऋण लेते हैं, यह यदि फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो यथाशीघ्र अपने से सम्बन्धित बैंक को सूचित करा दें। अन्यथा बैंक उनकी फसल बीमा की प्रीमियम स्वतः काट लेगी। अतः जनपद के किसान भाईयों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा करायें तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृषि विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करें या बीमा कम्पनी एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेन्स क० के स्थानीय कार्यालय या राजीव दांगी मो0नं0-7415228821 से सम्पर्क करें।






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