उरई।
जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि जो कार्ड धारक 6 माह से अपनी मूल दुकान से खाद्यान्न प्राप्त न करके जनपद की किसी अन्य उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं उनके लिये उचित होगा कि वे अपने राशन कार्ड को पोर्टेबिलिटी सुविधा से खाद्यान्न प्राप्त करने वाली दुकान से संबद्ध करा लें। ऐसे कार्ड धारक अपनी मनचाही दुकान को मूल दुकान के रूप में चुन सकते हैं। इस विकल्प सुविधा के तहत राशन कार्ड धारक द्वारा स्वयं दुकान चयन के लिये विभागीय बेवसाइट पर जाकर संबन्धित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकल्प की सुविधा के माध्यम से शहरी कार्ड धारक शहर की ही किसी दूसरी दुकान में कार्ड संबद्ध करा सकते है। तो ग्रामीण क्षेत्र का कार्ड धारक किसी दूसरे ग्राम की दुकान से अपने को संबद्ध करा सकता है।
बेवसाइट के प्रपत्र में कार्ड धारक जब अपने राशन कार्ड की संख्या अंकित करेगा तो कार्ड का पूरा विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। साथ ही ड्राॅप डाउन बाॅक्स में नयी दुकान का चयन विकल्प प्रदर्शित होगा जिसके आधार पर नयी दुकान का चयन करना होगा। कारण भी उल्लिखित करना होगा। आॅनलाइन जारी रसीद को हस्ताक्षरित कर अनुमोदन के लिये तहसील या जनपदीय कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। जिसपर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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