उरई।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार के न्यायालय ने सोमवार को मिलावटी दूध बेचने वाले एक दूधिये पर 50 हजार रूपये का जुर्माना घोषित कर दिया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने इसके साथ ही कहा कि अगर 30 दिन के अंदर यह जुर्माना जमा न किया गया तो 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज के साथ यह जुर्माना तब तक देय रहेगा जब तक कि इसे जमा नहीं करा दिया जाता।
बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने ग्राम तिरही थाना कालपी निवासी दूधिये विक्रेता अंकित यादव के दूध का नमूना भरकर प्रयोगशाला भिजवाया था जहां से उसका दूध अधोमानक होने की पुष्टि हुयी। इसके बाद विभाग ने इस प्रकरण को अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने प्रस्तुत किया जहां परीक्षण के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने अंकित यादव को दोष सिद्ध करते हुये 50 हजार रूपये का जुर्माना बोल दिया। यह भी कहा कि अगर दुग्ध विक्रेता अंकित यादव जुर्माने की रकम भरने के आदेश का पालन नहीं करेगा तो उससे पूरी धनराशि की वसूली भू राजस्व की भांति की जायेगी।






Leave a comment