उरई।

डकैती मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अंचल लावनिया ने शराब के लिये रंगदारी की मांग करते हुये युवक को तमंचे की गोली से घायल करने के ढ़ाई साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों को तीन वर्ष का कारावास और 3 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
घटना 2 जनवरी 2021 की है। कोंच में मुहल्ला पटेल नगर का निवासी नमन गुप्ता रात लगभग 10 बजे अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहा था कि मार्केन्डेय तिराहे के पास सुभाष नगर मुहल्ले के सुधांशु अवस्थी उर्फ बबुआ व हिमांशु अवस्थी जो कि आपस में सगे भाई हैं, ने उसे रोक लिया। मोटर साइकिल पर नमन के साथ उसका मित्र राहुल जाटव भी बैठा था।
अभियुक्त भाइयों ने नमन से गालियां देते और धमकाते हुये शराब पीने के लिये 1 हजार रूपये की रंगदारी मांगी तो नमन ने मना कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर पहले हिमांशु ने नमन पर फायर किया जिसमें वह बच गया जिसके बाद सुधांशु ने फायर कर डाला जो नमन के भतीजे को लगा फलस्वरूप वह लहू लुहान होकर गिर पड़ा।
इस मामले में नमन के चाचा बृजेश कुमार गुप्ता ने 6 जनवरी को उक्त दोनों भाइयों के खिलाफ नामजद मुकदमा कोंच कोतवाली में दर्ज कराया। कोंच पुलिस ने उसी दिन दोनों आरोपी भाइयों को पकड़ लिया। तभी से दोनों जेल में बंद हैं। इसी बीच मामले की सुनवायी फास्ट ट्रेक कोर्ट के एडीजी अंचल लावनिया के यहां हुयी। उन्होंने दोनों भाइयों को दोष सिद्ध घोषित करते हुये तीन तीन वर्ष का कारावास और 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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