महिलाओं को दोयम दर्जे में धकेलने वाली परंपरायें स्वीकार्य नहीं


उरई।

माधौगढ़ तहसील अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा के सभागार में लैंगिक समानता विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव की अध्यक्षता में किया गया।
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुयीं अपर मुख्य कुटुम्ब न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने कहा कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये स्त्रियों और लड़कियों के साथ हर प्रकार की हिंसा को रोकने और उन सभी प्रथाओं व परंपराओं को खत्म करने पर जो स्त्रियों और लड़कियों के शारीरिक, मानसिक व यौन स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकतीं हैं, बल देना होगा।
उन्होंने कहा कि आर्थिक और सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर हांसिल करने के लिये महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्त्रियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों को सुरक्षित करना आवश्यक है। इसके साथ ही उनसे जुड़ी नीतियों और कानूनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने बताया कि प्रत्येक बच्चे को जीवन, उत्तर जीवन एवं विकास का जन्मजात अधिकार है जिसमें बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं उनकी शिक्षा का अधिकारी सम्मिलित है ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। उन्होंने बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में माधौगढ़ तहसीलदार वीरेन्द्र कुमार गुप्ता जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा, तहसील के पूर्ति निरीक्षक कमल सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। अंत में खण्ड विकास अधिकारी ओमप्रकाश द्विवेदी ने आभार जताया।

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