उरई | पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला करने व के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने छह साल की सजा और चार हजार रुपये  जुर्माना लगाया | जुर्माना अदा न करने पर एक माह की  अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।  *हृदेश पांडेय एडीजीसी ने बताया कि  देवरी गांव निवासी रूप सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि 15 अक्टूबर 2019 की शाम को गांव के ही लालाराम के घर के सामने बने चबूतरे पर बैठे थे |  तभी नीरज ने पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही  चरन सिंह, बेताल सिंह  ,बबलू सिंह के साथ  लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया |  स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई | मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल  को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उनको  रिफर कर दिया | घटना में धीरज , नीरज ,  महेंद्र , पप्पू  ,सुघडे , डील्लू व अंकित  घटना में शामिल थे | पुलिस ने  धीरज,  नीरज , महेंद्र , पप्पू , सुधड़े , दिललू व अंकित के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर   जांच पड़ताल शुरू कर दी | पुलिस विवेचना के दौरान धीरज , महेंद्र , पप्पू , सुघडे , डील्लू व अंकित के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला जिसको लेकर पुलिस ने उन लोगों के नाम बाहर कर दिए | घटना में नीरज के खिलाफ  आरोप  सिद्ध हुआ  | पुलिस ने  उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी | गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस , गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने हत्या के प्रयास के हमले का  दोषी पाते हुए नीरज को छह साल की सजा सुनाई और चार हजार रुपये जुर्माना लगाया | जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी |

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