उरई। कालपी बस स्टैण्ड पर 29 अगस्त की रात शताब्दी ट्रैवल्स के बुकिंग कार्यालय के कर्मचारियों पर हुए हमले और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किये गये तीन आरोपियों पर जिला मजिस्ट्रेट ने रासुका लागू कर दी है।
इनमें शामिल हैं माजिद खान उसका भाई शादाब खान और मकसूद बेग। इसके पहले तीनों लोगों ने जमानत पर रिहा होकर बाहर आने का प्रयास किया। प्रशासन ने इसकी सूचना मिलने के बाद तीनों पर रासुका आरोपित कर दी। इस कार्रवाई से उक्त आरोपियों को एक साल तक जेल में निरुद्ध रखा जा सकेगा।
इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों द्वारा की गयी वारदात से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जनजीवन बदहवास हो गया था। लोगों में इस घटना से भीषण आक्रोश और भय की लहर दौड़ गयी थी। उक्त दुस्साहस रासुका की कार्रवाई में परिभाषित है। जिसके अनुरूप आरोपियों के खिलाफ सर्वोच्च निरोधादेश अमल में लाया गया है।







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