व्यावसायिक कार्यों में निजी वाहनों पर सख्ती, जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश


 उरई |  जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि होटल, ट्रैवेल एजेंसियों, कूरियर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को अपने कार्यों के लिए केवल वाणिज्यिक वाहनों का ही उपयोग करना होगा।

 निजी वाहनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने कहा, “यह संज्ञान में आया है कि शासनादेश के बावजूद कई व्यावसायिक संस्थान निजी वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।” उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक, और प्रवर्तन अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, यदि कहीं शिथिलता पाई गई तो संबंधित सहायक परिवहन अधिकारी या प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करने की चेतावनी दी।

नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई का आदेश
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यावसायिक संस्थानों की नियमित जांच करने और नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, “यह कदम यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने, कर प्रणाली को मजबूत करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।”

यातायात और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर
यह बैठक और जिलाधिकारी के कड़े निर्देश उरई में यातायात नियमों के अनुपालन और व्यावसायिक वाहन उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस पहल से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि शहर की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

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