उरई, 26 सितंबर 2025: एक सनसनीखेज हत्या मामले में कोर्ट ने डकोर कोतवाली पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला गोरन गांव निवासी सुखदेवी द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने भाई रामशंकर की हत्या का आरोप उनकी पत्नी आरती और जलालपुर गांव के निवासी हिमांशु पर लगाया है।

घटना का विवरण

सुखदेवी ने कोर्ट में बताया कि उनका भाई रामशंकर वर्ष 2020 से अपनी पत्नी आरती के साथ उरई के शांति नगर मोहल्ले में रह रहा था। आरोप है कि आरती के जलालपुर निवासी हिमांशु के साथ नाजायज संबंध थे, और हिमांशु का उनके घर नियमित आना-जाना था। रामशंकर ने इसका विरोध किया, जिसके चलते 3 अक्टूबर 2023 को हिमांशु और आरती ने उसे रास्ते से हटाने की धमकी दी थी।

स्थानीय पंचायत में आरती को समझाया गया कि वह अपने संबंध खत्म कर ले, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। 30 मई 2025 को शांति नगर के लोगों ने सुखदेवी को सूचित किया कि रामशंकर के घर से दुर्गंध आ रही है और नाली से खून बह रहा है। मौके पर पहुंचने पर सुखदेवी ने पुलिस को वहां मौजूद पाया, जहां रामशंकर का शव लहूलुहान और नग्न अवस्था में मिला। यह स्पष्ट था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।

पुलिस की निष्क्रियता और कोर्ट का हस्तक्षेप

सुखदेवी ने हिमांशु और आरती के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस में शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सुखदेवी ने कोर्ट में धारा 156(3) CrPC के तहत याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया।

अगले कदम

पुलिस अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी। जांच में पंचायत के रिकॉर्ड, धमकी के गवाहों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की अहम भूमिका होगी। यदि पुलिस ने फिर से लापरवाही दिखाई, तो कोर्ट और सख्त कदम उठा सकता है।

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