उरई। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद एक मात्र अभियुक्त को आजीवन कारावास और 66 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में गुजारना होगा। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं।
विवरण के अनुसार वर्ष 2020 की 31 जुलाई को सुबह 9 बजे की बात है। आरोपी रोहित कोरी पीड़िता के घर पहुंचा। घर में पीड़िता और उसकी मां मौजूद थे। अभियुक्त के दरवाजा खटखटाने पर पीड़िता ने किवाड़ खोले तो उसने पीड़िता को पकड़कर आपत्तिजनक हरकतें करना शुरू कर दीं। पीड़िता के चिल्लाने पर राहगीर और अन्य लोग दौड़ पड़े तो अभियुक्त भाग गया। घटना की रिपोर्ट उरई कोतवाली में दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना त्वरित पूर्ण कर 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मो. कमर अहमद ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुनने और अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुना दी। अभियोजन की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र भदौरिया और विश्वजीत गुर्जर ने की।






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