उरई। किशोरी के साथ प्रेमलीला करने में जेल पहुंचे अभियुक्त को आज पाक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुननी पड़ी।
एडीजे पाक्सो एक्ट द्वारा दोष सिद्ध थाना आटा के तकारेपुर का निवासी बृजेश उर्फ बेबा 24 मार्च 2019 को एक किशोरी को प्रेम प्रसंग में अपने साथ ले जाने व उससे संबंध बनाने के कारण किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर माधौगढ़ में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ एडीजे पाक्सो एक्ट की अदालत में आईपीसी व पाक्सो एक्ट की धाराओं का मुकदमा चल रहा था। मंगलवार को एडीजे पाक्सो एक्ट ने उसे गुनहगार मानते हुए सजा के लिए उसको 20 वर्ष तक कारावास में बामशक्कत रखने का आदेश सुनाया। साथ ही उससे 65 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिया। जुर्माने में से 30 हजार रुपये की रकम पीड़िता को देने की व्यवस्था की गयी है।






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