उरई |
लंबे समय से बकाया बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ शुरू कर दी है। इस योजना के तहत एकमुश्त बकाया जमा करने पर सरचार्ज में पूरी 100% छूट और मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) में अधिकतम 25% तक की छूट दी जाएगी। विद्युत वितरण खंड-प्रथम के अधिशासी अभियंता जितेन्द्र नाथ ने बताया कि योजना तीन चरणों में चलेगी:
- 1 से 31 दिसंबर 2025 → मूलधन में 25% छूट
- 1 से 31 जनवरी 2026 → मूलधन में 20% छूट
- 1 से 28 फरवरी 2026 → मूलधन में 15% छूट
जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान करेंगे, उतनी अधिक छूट मिलेगी। योजना का लाभ मुख्य रूप से घरेलू (2 किलोवाट तक) और व्यावसायिक (1 किलोवाट तक) उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा बिजली चोरी के पुराने केस, ओवर बिलिंग-अंडर बिलिंग तथा कोर्ट में विचाराधीन मामले वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी जा रही है। एकमुश्त भुगतान में असमर्थ उपभोक्ताओं के लिए मासिक किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध है। पंजीकरण संबंधित उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर किया जा सकता है। अधिशासी अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर बकाया बिलों का निपटारा कर लें और नियमित बिजली कनेक्शन का आनंद लें।







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