उरई, 20 नवंबर 2025
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला जज सुश्री पारूल पॅवार ने की।बैठक में जिले के सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम राजस्व वादों के निस्तारण हेतु विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। सुश्री पॅवार ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 दिसंबर को जिला दीवानी न्यायालय उरई तथा समस्त बाह्य न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए चिन्हित सभी राजस्व वादों का अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करना है।लोक अदालत की सफलता के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि :
- तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निरंतर समन्वय रखें तथा वादकारियों को सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करें।
- स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।
- ग्राम स्तर पर लेखपालों का पूर्ण सहयोग लिया जाए।
- तहसील स्तर पर पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) की पाक्षिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए तथा मासिक कार्य आख्या प्रत्येक माह की 1 या 2 तारीख तक सत्यापित कर DLSA को भेजी जाए।
- तहसील परिसर में लीगल एड क्लीनिक को सक्रिय किया जाए, उसके लिए उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक 15 दिन में लीगल एड क्लीनिक एवं CSC सेंटर्स (जहां टेली-लॉ एवं PLV कार्यरत हैं) का निरीक्षण कर आख्या DLSA को प्रेषित की जाए।
बैठक में तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार कालपी श्री अभिनव तिवारी, नायब तहसीलदार कोंच श्री रोहन प्रंथ, नायब तहसीलदार उरई श्री राहुल यादव सहित जिले के अन्य तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी से अपील की है कि 13 दिसम्बर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित राजस्व एवं अन्य समझौते योग्य वादों का निस्तारण कराकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं।







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