उरई–दिल्ली बसों में मनमाने किराये पर सख्ती, बस ऑपरेटरों को कड़े निर्देश

कोहरे में वाहन संचालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

उरई, 27 दिसंबर 2025 (सू.वि.)।
उरई से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एवं अन्य लग्जरी बसों द्वारा मनमाने किराये की वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उठाए गए इस मुद्दे तथा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (19 दिसंबर 2025) एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी (22 दिसंबर 2025) के निर्देशों के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समस्त परमिटधारक बस ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कालपी के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न— “उरई से दिल्ली मार्ग पर शताब्दी एवं लग्जरी बसों द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है”— पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके उपरांत सभी बस ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।

निर्धारित किराया ही वसूलें, यात्रियों से सदव्यवहार अनिवार्य

नगर मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि सभी परमिटधारक यात्रियों के साथ सदव्यवहार रखें तथा निर्धारित किराया ही वसूलें। किसी भी यात्री से मनमाना किराया लेने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कोहरे में विशेष सावधानी के निर्देश

प्रशासन ने कोहरे और कम दृश्यता को देखते हुए बस संचालन के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। कहा गया कि—

  • कम दृश्यता में वाहन की गति नियंत्रित रखी जाए।
  • दृश्यता शून्य होने पर वाहन का संचालन पूर्णतः रोक दिया जाए और बस को किसी पेट्रोल पंप या होटल परिसर में सुरक्षित खड़ा किया जाए।
  • कोहरे में लेन परिवर्तन न किया जाए
  • वाहन को सड़क किनारे खड़ा न कर निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा किया जाए।

वाहनों की तकनीकी जांच अनिवार्य

सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए कि सर्दी और कोहरे को देखते हुए अपने वाहनों की—
हेडलाइट, टेललाइट, फॉग लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक, टायर, विंडस्क्रीन वाइपर, बैटरी और हीटिंग सिस्टम
का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करें। कोहरे में वाहन चलाते समय लो बीम लाइट का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

रिफ्लेक्टर टेप व ओवरलोडिंग पर सख्ती

वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप/रियर मार्किंग टेप लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग या ओवरहैंगिंग न करने के निर्देश दिए गए।

नशे में वाहन चलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(1)(बी) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चालकों के नियमित स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए।

प्रशासन व बस ऑपरेटरों की रही मौजूदगी

बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर/ट्रैफिक अर्चना सिंह, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार, उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्या, नगर पालिका ईओ रामअचल कुरील, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार, टीएसआई यातायात बीर बहादुर सिंह सहित अनेक बस ऑपरेटर—मनोज कुमार सिंह, बकील साहब, लक्ष्मीकांत, संस्कार गर्ग, युवराज व्यास, गजेंद्र गुर्जर, सलीम अहमद, शैलेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, उदयवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और निर्देशों के उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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