उरई।
जनपद जालौन में मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित फार्म संख्या-7 को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बताया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि निर्वाचन नियमों के तहत फार्म-7 कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से जमा नहीं कर सकता। फार्म में आवेदक का पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं।

उन्होंने बताया कि प्राप्त फार्म-7 पर प्रथम स्तर पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा मौके पर जांच की जाती है। इस दौरान मतदाता की स्थिति, निवास, पात्रता एवं साक्ष्यों का सत्यापन किया जाता है।

जांच पूरी होने के बाद ही फार्म को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार केवल फार्म जमा होने से किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाता।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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