एसआईआर-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट की प्रक्रिया

उरई।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में फार्म-06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी पात्र नागरिकों को फार्म-06 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्म-7 केवल आपत्ति दर्ज कराने के लिए है। यदि मतदाता सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज हो या नए नामांकन पर आपत्ति हो, तो ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। फार्म-7 भरने का अधिकार केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता को है।

संजय कुमार ने कहा कि फार्म-7 भरने मात्र से किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटता। प्रत्येक आपत्ति की गहन जांच के बाद ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है।

उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-2023 के तहत पारदर्शी एवं सुरक्षित ढंग से संचालित की जा रही है।

बैठक में भाजपा से शांतिस्वरूप महेश्वरी, सपा से राजीव शर्मा, बसपा से भगवती शरण पांचाल, कांग्रेस से कमल तथा सीपीआईएम से विनोद कुमार सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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