उरई, 09 फरवरी 2026 (सू०वि०)।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी प्रथम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026, शनिवार को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लघु एवं शमनीय आपराधिक मामले तथा धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस से जुड़े प्रकरण नियत किए जाएंगे।
इसके अलावा प्री-लिटिगेशन योजना के अंतर्गत मोबाइल/टेलीफोन बिल एवं बैंक ऋण से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों का भी समाधान किया जाएगा। ऐसे बकायेदार, जिन्होंने कई वर्षों से भुगतान नहीं किया है, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
सचिव ने बताया कि यातायात चालानों का भुगतान वेबसाइट के माध्यम से ई-पेमेंट कर घर बैठे निस्तारण कराया जा सकता है।
उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की कि जो व्यक्ति अपने लंबित मामलों में सुलह-समझौते के इच्छुक हैं, वे निर्धारित तिथि को समय पर उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए संबंधित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।






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