उरई। जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण श्री राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सचिव परमानंद यादव के नेतृत्व में अवैध प्लाटिंग एवं अनधिकृत उपविभाजन के विरुद्ध व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान झांसी रोड एवं रामराजा पैलेस के सामने बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान के की जा रही तीन अवैध प्लाटिंग स्थलों पर कार्रवाई की गई। लगभग 2900 वर्गमीटर क्षेत्र में जलील मंसूरी एवं अन्य द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग को मौके पर ध्वस्त किया गया।
इसी प्रकार झांसी रोड से संलग्न क्षेत्र में प्रेम नारायण गुप्ता एवं अन्य द्वारा लगभग 12,510 वर्गमीटर क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त कराया गया। इसके अतिरिक्त रामकुमार राजपूत, अब्दुल जलाल, जुल्फिकार अहमद, मनोज कुमार, कृष्ण मुरारी एवं अन्य द्वारा लगभग 20,500 वर्गमीटर में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई।
नया पटेल नगर में पूनम खरे द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को मौके पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
उल्लेखनीय है कि उरई विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत प्लाटिंग अथवा भवन निर्माण से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के निर्माण अथवा प्लाटिंग करने पर नोटिस, सील, अभियोजन, ध्वस्तीकरण एवं जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।
प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रॉपर्टी डीलरों एवं प्लाटिंग करने वालों से अपील की गई है कि ले-आउट प्लान स्वीकृत कराने के उपरांत ही नियमानुसार कार्य करें एवं शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग करें। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
साथ ही भूखंड क्रेताओं से भी अपील की गई है कि वे अवैध प्लाटिंग में भूखंड क्रय न करें, अन्यथा प्रवर्तन कार्रवाई से होने वाली क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में भी अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।
आज की कार्रवाई के दौरान सचिव, मुख्य लेखाधिकारी/जोनल अधिकारी, कोतवाली पुलिस बल, महिला पुलिस बल एवं प्रवर्तन टीम मौके पर उपस्थित रही।








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