मतदाता पंजीकरण पर विशेष जोर: डीएम ने फार्म-6 भरने के दिए सख्त निर्देश

उरई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करते समय फार्म-6 निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही भरें, ताकि मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित तैयार हो सके और मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। आवेदन में नाम, पता, मोबाइल नंबर और नवीनतम स्पष्ट फोटो सही वर्तनी में दर्ज करना आवश्यक है। इससे पहचान पत्र में त्रुटि की संभावना कम होगी।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in और ECINET ऐप पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल फोटो रंगीन, स्पष्ट, पासपोर्ट साइज (4.5×3.5 सेमी), JPEG फॉर्मेट में और अधिकतम 2 एमबी की होनी चाहिए। फोटो में चेहरा स्पष्ट, सामान्य भाव में और सादी पृष्ठभूमि के साथ होना चाहिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदक स्वयं व संबंधी का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सही-सही भरें, ताकि स्वचालित रूपांतरण में त्रुटि न हो। वर्तमान निवास का पूरा पता, पिनकोड और नजदीकी पहचान चिह्न अवश्य अंकित किया जाए। पते के प्रमाण के रूप में बिजली, पानी, गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या अन्य मान्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

उन्होंने पिनकोड सही भरने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गलत पिनकोड से पहचान पत्र के वितरण में अनावश्यक विलंब होता है। साथ ही मोबाइल नंबर दर्ज करने से आवेदक ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता है और ई-ईपिक डाउनलोड कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं के पहचान पत्र में फोटो, पता या अन्य विवरणों में त्रुटि है, वे संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर बीएलओ को दें या ऑनलाइन आवेदन करें।

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