उरई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स एवं प्रॉपर्टी म्यूटेशन की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन स्तर पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में ई-नगर सेवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 से संपत्ति कर (Property Tax) एवं संपत्ति नामांतरण (Property Mutation) से संबंधित समस्त कार्यवाही ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसके तहत जनपद की सभी नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि नामांतरण से संबंधित सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएं। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारियों का वेतन आहरण प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, ताकि नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
यह व्यवस्था उरई सहित पूरे जनपद में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।





Leave a comment