डीएम के निर्देश—मनमानी वसूली पर जुर्माना, अभिभावकों को बड़ी राहत
उरई।
जनपद में निजी विद्यालयों की फीस व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम-2018 एवं संशोधन-2020 के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक भार से राहत देना है।
जारी निर्देशों के अनुसार अब जनपद के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय—बेसिक, माध्यमिक, CBSE और ICSE बोर्ड से जुड़े स्कूल—नए शैक्षणिक सत्र से पहले अपनी पूरी फीस संरचना सार्वजनिक करेंगे। प्रत्येक विद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर फीस का विस्तृत विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
किस्तों में ही ली जाएगी फीस, वार्षिक वसूली पर रोक
डीएम ने स्पष्ट किया है कि अब फीस केवल मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ही ली जा सकेगी। एकमुश्त वार्षिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सत्र के बीच बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
किताब-ड्रेस की जबरदस्ती नहीं, रसीद देना अनिवार्य
विद्यालय किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। हर प्रकार की फीस के बदले रसीद देना अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म में अनावश्यक बदलाव पर भी रोक लगाते हुए निर्देश दिया गया है कि पांच वर्ष से पहले ड्रेस नहीं बदली जाएगी।
फीस बढ़ानी है तो पहले लेनी होगी अनुमति
यदि किसी विद्यालय को फीस बढ़ानी है तो उसे कम से कम तीन माह पहले जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और वृद्धि का स्पष्ट कारण बताना होगा। बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर भारी जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार अधिक वसूली गई फीस वापस कराई जाएगी और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा उल्लंघन पर फिर धनवापसी के साथ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को मनमानी फीस वसूली से राहत मिलेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालयों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।





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