उरई। मतपेटियों में बंद नगर निकाय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1 दिसंबर को हो जायेगा। इसके लिए जिले की चार नगर पालिका परिषदों और 6 नगर पंचायतों में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी।
इस बावत विस्तार से जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मन्नान अख्तर ने बताया कि नगर पालिका परिषद उरई और नगर पंचायत कोटरा के अध्यक्ष व सदस्य पदों की मतगणना राजकीय इंटर काॅलेज उरई में होगी। उरई में अध्यक्ष पद के लिए 49 और सदस्य पद के लिए 42 व कोटरा में अध्यक्ष पद के लिए 03 और सदस्यों के लिए 02 मेजें लगाई जायेगीं।
इसी तरह जालौन नगर पालिका परिषद के लिए मतगणना छत्रसाल इंटर काॅलेज जालौन में होगी। यहां अध्यक्ष पद के लिए 15 और सदस्यों के लिए 09 टेबिलों की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद कोंच और नगर पंचायत नदीगांव की मतगणना एसआरपी इंटर काॅलेज कोंच में होगी यहां कोंच में अध्यक्ष पद के लिए 12 और सदस्यों के लिए 11 व नदीगांव में अध्यक्ष पद के लिए 02 और सदस्य पद के लिए भी 02 टेबिलों की व्यवस्था की गई है।
नगर पालिका परिषद कालपी और नगर पंचायत कदौरा की मतगणना एमएसवी इंटर काॅलेज कालपी में होगी। कालपी में अध्यक्ष पद के लिए 14, सदस्य के लिए 09, कदौरा में अध्यक्ष पद के लिए 03 और सदस्य के लिए 04 टेबिलें रखी जायेगीं।
माधौगढ़ के बुंदेलखंड इंटर काॅलेज में नगर पंचायत माधौगढ़, नगर पंचायत रामपुरा और नगर पंचायत ऊमरी की मतगणना होगी। माधौगढ़ में अध्यक्ष के लिए 03, सदस्य के लिए 02, रामपुरा में अध्यक्ष के लिए 04 और सदस्य के लिए 03 व ऊमरी में अध्यक्ष के लिए 03 और सदस्य के लिए 02 टेबिलें पड़ेगीं।
माननीय नही बन सकेगें अभिकर्ता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अन्य विशिष्ट व्यक्ति, केंद्रीय/राज्य और स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी अभिकर्ता नही बन सकेगें। आपराधिक इतिहास वाले लोगों को भी अभिकर्ता बनाने की इजाजत नही दी जायेगी।
आपराधिक रिकार्ड हुआ तो निरस्त होगा अभिकर्ता
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तावित अभिकर्ताओं का पुलिस से सत्यापन कराया जायेगा। अगर किसी प्रस्तावित अभिकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हुए तो उसे अभिकर्ता बनने की अनुमति नही दी जायेगी। साथ ही उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता के लिए जरूरी है कि वह उसी निकाय का हो। जबकि वार्ड सदस्य के अभिकर्ता के लिए वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
एक टेबिल पर एक ही की उपस्थिति
किसी एक गणना टेबिल पर एक बार में उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता में से कोई एक ही उपस्थित रह सकेगा।
विजय जुलूस पर प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांति व्यवस्था को देखते हुए चुनाव परिणाम के बाद किसी उम्मीदवार को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नही दी जायेगी। इसके लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अगर किसी ने जुलूस निकाला तो उस पर फौरन कार्रवाई की जायेगी।






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