प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण की गई बंदी को देखते हुए इस वर्ष जून माह में गर्मियों की छुट्टी नहीं होगी। केवल 22 से 26 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। जिला अदालतों में ग्रीष्मावकाश को लेकर जारी कैलेन्डर यथावत प्रभावी रहेगा। इनमे हर वर्ष की तरह ग्रीष्म अवकाश रहेगा।
हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य निलंबित रहेगा। केवल अतिआवश्यक मामले ही सुने जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक न्यायमूर्तियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कम्प्यूटर सीआईटी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करें ताकि हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके।






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