उरई। एसओजी बनकर चावल व्यापारी को लूटने की 6 वर्ष से अधिक समय पहले हुई सनसनीखेज घटना के मामले में स्पेशल जज डकैती ने बुधवार को दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देकर 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
बताया जाता है कि घटना 24 जून 2019 की है जब चार लोगों ने चावल की खेप लेकर मदारीपुर जा रहे व्यापारी तालिब निवासी पहलवान बाड़ा कस्बा कालपी की पिकप छत्रसाल इण्टर कॉलेज के सामने स्वयं को एसओजी बताकर रुकवा ली और उरई ले आये। उन्होंने अपहृत व्यापारी से छोड़ने के बदले पांच लाख रुपये मांगे थे। बाद में वे व्यापारी का मोबाइल छीनकर चावल भरा उसकी पिकप उड़ा ले गये।
व्यापारी के शिकायत करने पर पुलिस ने तत्परतापूर्ण कार्रवाई कर आरोपियों सहित पिकप पकड़ ली। गिरफ्तार लोगों में दो ने अपना परिचय कथित तौर पर पत्रकार के रूप में दिया तो पुलिस डर गयी और उन दोनों को छोड़ दिया। अन्य दो लोगों का चालान किया गया जिनमें जालौन के मुरली मनोहर मोहल्ला निवासी सचिन व उरई के अजनारी रोड रामनगर मोहल्ला निवासी करुणेन्द्र सिंह शामिल था। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ 8 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत व्यक्तिगत रूप से निगहबानी करते हुए इस प्रकरण में कसी पैरवी करवाई जिससे अभियुक्तों के बचाव के सारे हथकंडे नाकाम हो गये। स्पेशल जज डकैती ने उक्त दोनों अभियुक्तों को दोषी घोषित कर उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।






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