– ब्याज पूरी तरह माफ, मूलधन में 15% छूट; लाभ न लेने वालों के विरुद्ध आरसी व पीडी की तैयारी
उरई | बिजली बिल राहत योजना के तृतीय चरण के समाप्त होने में अब केवल दो दिन शेष रह गए हैं। 6 फरवरी 2026 से शुरू हुआ अंतिम चरण 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध विभाग सख्त कार्रवाई करते हुए आरसी जारी करने व स्थायी विद्युत विच्छेदन (पीडी) की प्रक्रिया शुरू करेगा।
अधीक्षण अभियंता योगेन्द्र सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वसूली अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना की अवधि में बकाया जमा न करने वालों के घरों में किसी भी स्थिति में बिजली आपूर्ति चालू नहीं रहने दी जाएगी। अधिशाषी अभियंता प्रथम जितेन्द्र नाथ व द्वितीय महेन्द्र नाथ भारती को दोनों डिवीजनों में मॉर्निंग रेड और बकायेदारों के कनेक्शन की पुनः जांच के निर्देश दिए गए हैं। एसई ने बताया कि योजना के अंतर्गत बकाया बिल पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा मूलधन में 15 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। वहीं बिजली चोरी से संबंधित मामलों में राजस्व निर्धारण पर भी 40 प्रतिशत तक राहत का प्रावधान है। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
बिजलीघरों का आकस्मिक निरीक्षण
गर्मी के मद्देनजर अधीक्षण अभियंता ने डिवीजन द्वितीय के बिजलीघरों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान फीडरों पर लोड की स्थिति, उपकरणों की कार्यप्रणाली व संविदाकर्मियों की उपस्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।






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