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Friday, November 22, 2024

गिरोहबंद क़ानून के 4 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास

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उरई. कोंच कोतवाली पुलिस के गिरोहबंदी क़ानून के 4 अभियुक्तों को ए डी जे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोष सिद्ध करार दे कर 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और 10-10हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई.
दोषी करार दिए गए अभियुक्तों के नाम हैं -समीर, इरफ़ान, बृजेश और बंटी उर्फ़ शिवकुमार. इनके आपराधिक कारनामों से त्रस्त पुलिस ने इन्हे गैगस्टर क़ानून में निरुद्ध कर दिया था.

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