1-कोतवाली में 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता के बारे में दी गयी जानकारी
2-नेताओं को अग्रिम पंक्ति में तो पत्रकारों को आख़िरी पंक्ति में बैठकर सुनना पड़ा
3-पत्रक बांटकर हो गई खानापूर्ति,आधा सैकड़ा लोग भी नहीं हुए उपस्थित
माधौगढ़- भारत सरकार ने 1 जुलाई से अपराधों से सम्बंधित तीन पुराने कानूनों को बदल दिया है। कानूनों के नाम बदलने के साथ-साथ उनमें काफी परिवर्तन किए गए है। अपराधों की धाराओं को बदलकर नई धाराओं बना दी गयी हैं। इसी को लेकर कोतवाली माधौगढ़ में एसडीएम,सीओ और कोतवाल की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया। 25-30 लोगों के बीच कोतवाली ने जागरूकता निपटा दी। नेताओं ने आगे की कुर्सियां पर बैठकर भारतीय न्याय संहिता को समझा तो पत्रकारों ने आखिरी की पंक्ति में बैठकर पुलिस द्वारा समझाई गयी न्याय संहिता को जाना।
सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाये गए कानून कहकर अब सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में और एविडेन्स एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तित कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता के अपराध के तहत धाराएं भी बदल दी गयी हैं। जैसे 302 कि जगह अब 103 (1),307 की जगह 109 लगाई जाएगी। आम जनता को इस बदले कानून से आसानी और वास्तविक रूप से न्याय मिल पायेगा,इसे अभी कहना जल्दबाजी होगा। इस दौरान महेश सिंह,विनय प्रताप सिंह,सभासद अरविंद सिंह सेंगर,सभासद संतोष शिवहरे,बंटू चौधरी सहित कुछ प्रधान मौजूद थे।