उरई (जालौन)। शहर में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ उरई विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए बस डिपो के सामने कालपी रोड किनारे बनाए जा रहे अवैध निर्माण को सील करा दिया। करीब 290 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। खास बात यह है कि निर्माण हाईटेंशन विद्युत तारों के नीचे हो रहा था। प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया था।

उरई विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार, 22 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। प्राधिकरण के अनुसार, निर्माणकर्ता रहमत पुत्र मुन्ना के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

जिलाधिकारी एवं उरई विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने यह कार्रवाई की। मौके पर प्राधिकरण के सचिव, जोनल अधिकारी, पुलिस बल और प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे।

बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण पर होगी कार्रवाई

प्राधिकरण ने सभी विकासकर्ताओं और भवन निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य करें। अधिकारियों ने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन आवश्यक है।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अनधिकृत निर्माण के मामलों में नोटिस जारी करने के साथ सीलिंग, अभियोजन और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई से होने वाली क्षति के लिए संबंधित निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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