पहचान सुनिश्चित होने पर मतदान कराने के निर्देश, 23 अक्टूबर को होगा स्नातक निर्वाचन का मतदान
जालौन, 22 अक्टूबर। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियां होने पर किसी भी पात्र मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी समीर ने संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और मतदाता सूची में उसके विवरण में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि पाई जाती है, तो उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों या मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति वही मतदाता है, जिसका नाम सूची में दर्ज है, तो मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए उसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि केवल नाम या अन्य विवरणों में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी अशुद्धियों के कारण किसी पात्र मतदाता को अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न होना पड़े।







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