उरई। मादक पदार्थ अधिनियम के अलग-अलग मामलों में एडीजे मनोज कुमार शुक्ला ने दो लोगों को दोष सिद्ध कर सजा सुना दी। आटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने 10 जनवरी 2013 को ग्राम झीझक थाना भोगिनीपुर जिला कानपुर देहात निवासी सुभाष संखवार को 225 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से चोरी का एक लूटा हुआ ट्रैक्टर-ट्राली समेत भी बरामद हुआ था। ट्रायल के बाद एडीजे मनोज कुमार शुक्ला ने उसे दोषी करार देते हुए उसको पांच वर्ष की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
दूसरे मामले में उरई कोतवाली पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के सदस्य उस्मान निवासी उमरारखेरा को नशीली गोलियों के साथ फरवरी 2015 में पकड़ा था। एडीजे मनोज कुमार शुक्ला ने इसे भी चार वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।






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