कोंच-उरई । कोतवाली पुलिस ने आतिशबाजी विक्रेताओं को आगाह किया है कि आतिशबाजी बेचने बालों को निर्धारित मानकों पर चलना होगा तभी वे अपनी दुकानें चला पायेंगे। मानकों की अनदेखी पर उनके खिलाफ बिधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। मंगलवार को कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र सिंह ने कस्बे के सभी दस आतिशबाजी विक्रेताओं व निर्माताओं को बुला कर उनके साथ बैठक की तथा दुकान लगाने के नियम कायदे समझाये। उन्होंने बताया कि यद्यपि दो आतिबाजी निर्माण के भी लाइसेंस हैं लेकिन वे फिलहाल निर्माण नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि धनुताल के पास दुकानें लगाई जाती हैं। दुकानदारों से कहा गया है कि अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बोरियां, पानी की समुचित व्यवस्था जैसे मानक उन्हें पूरे करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में वे अपनी दुकानें कतई नहीं लगा पायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दुकानें सटा कर बिल्कुल नहीं लगाई जायेंगी बल्कि हर दुकान के बीच में पर्याप्त गैप रहेगा। उन्होंने कहा कि समय समय पर इन दुकानों का निरीक्षण कर मानक परखे जायेंगे। इस दौरान इंसपेक्टर कानून व्यवस्था अनिलकुमार भी मौजूद रहे।






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