गैस एजेन्सी संचालक की गिरफ्तारी पर स्टे

जालौन-उरई। गैस गोदाम की जमीन के झगड़े में कथित रूप से फर्जी मुकदमे में फंसाए गए गैस एजेंसी संचालक की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक रोक लगाई।
नगर में संचालित चैनू एचपी गैस सर्विस के संचालक शिवराज सिंह के गैस गोदाम की जमीन का झगड़ा कस्बे के ही धर्मेंद्र के साथ चल रहा है। इसी बीच उक्त धर्मेंद्र का एक बस से एक्सीडेंट हो गया। जिसमें कथित रूप से धर्मेंद्र द्वारा पुलिस से मिली भगत कर फर्जी तरीके से गैस एजेंसी संचालक जो बस में सवारी के रूप में दर्शाया गया है, के खिलाफ चार्जशीट लगवाकर न्यायालय में पेश करवा दी। जिसके विरूद्ध पीडि़त गैस संचालक उच्च न्यायालय इलाहाबाद चला गया। उच्च न्यायालय ने गैस एजेंसी संचालक की गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।

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