उरई। जल निगम के एक लिपिक को डाॅयजापाॅम की गोलियों के साथ गिरफ्तार किये जाने के मामले में एडीजे मनोज कुमार ने गुरुवार को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे एक वर्ष और कठोर कारावास काटना होगा।
मामला 7 नवबंर 2014 का है। कालपी कोतवाली के एसआई मोतीलाल ने उसरगांव स्थित लक्ष्मीदेवी राजेंद्र सिंह महाविद्यालय में यतेंद्र कुमार उर्फ बब्लू पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी छौंक और मनोज सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी गिरधरपुर थाना सटटी जिला कानपुर देहात को डाॅयजापाॅम की गोलियों के साथ पकड़ा था। चालान के बाद जब यतेंद्र को जमानत मिली तो वह फरार हो गया जिसकी वजह से अकेले मनोज का ट्रायल चलता रहा। उसे पहले ही सजा हो चुकी है। बाद में यतेंद्र का ट्रायल पूरा होने पर उसे आज सजा सुनाई गई।







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