उरई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अधिकारियों के न्यायालयों का समय एक मई से सुबह से साढे आठ बजे का हो जाएगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी, नगर मजिस्टेªट, अतिरिक्त मजिस्टेªट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं सभी चकबंदी न्यायालयों के साथ-साथ अभिलेखालय माल, एवं फौजदारी के कार्य का समय भी एक मई से तीस जून 18 की अवधि के लिए सुबह साढे आठ बजे से ढाई बजे तक निर्धारित किया गया है। जबकि जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिले के सभी कार्यालयों का समय यथावत रहेगा।

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