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जनपद स्तरीय अधिकारियों के जिला छोड़ने पर पाबंदी
उरई |   जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है तथा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आदर्श संहिता प्रभावी हो गयी है। साथ ही जनपद में निर्वाचन प्रक्रियायें युद्ध स्तर पर प्रभावी हैं । इस तथ्य के दृष्टिगत यह आदेश निर्गत किये जाते हैं  कि कोई भी जनपद स्तरीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के अपनी तैनाती मुख्यालय से बर्हिगमन नही करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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