दृष्टिबाधितों के अधिकार परिवारी जनों को बताये

उरई | दृष्टिबाधित लोगों के साथ उचित व्यवहार और उनके  अधिकारों के संरक्षण को लेकर उनके परिवार के लोगों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राठ रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में किया गया जिसमें ईसीबी ने दृष्टिबाधितो के परिवार की लोगों को नेत्रहीनों के लिए सामाजिक , आर्थिक एवं पुनर्वास से संबंधित कई परामर्श दिए | इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रमुख समाजसेवी  सिद्दू शिवहरे अध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद धर्मार्थ सेवा संस्थान उरई ने बताया कि दिव्यांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए|  साथ ही यह भी बताया कि उनकी संस्था जनपद जालौन के  दिव्यांगों की समस्याओं के  निदान हेतु हमेशा तत्पर रहती है|  उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय न्यास भारत सरकार के द्वारा चार प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए ₹100000 का बीमा  निशुल्क किया जा रहा है जिसका संबंधित दिव्यांग जन लाभ उठाएं |  संस्था की ओर से ऑनलाइन बीमा का आवेदन करने हेतु एक इंटरनेट कैफे को नियुक्त किया गया है जिसमें ऑनलाइन की फीस भी संस्था द्वारा स्वयं वहन की जा रही है|

*परियोजना अधिकारी सुधांशु शुक्ला ने दृष्टिहीनोँ के लिए जनपद जालौन में चलाई जा रही योजनाओं  के बारे में जानकारी दी|

संस्था के एडवोकेसी ऑफिसर सुरेश चतुर्वेदी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए दृष्टिबाधितो के परिवार के लोगों को  प्रेरित किया |

कार्यक्रम के अंत में सभी नेत्रहीन दिव्यांगजन पुरुषों को एक साफी एवं महिलाओं को एक- एक स्टॉल सहित लंच पैकेट एवं पानी की बोतल को  भेंट किया गया | कार्यक्रम में लगभग एक सैकड़ा नेत्रहीन एवं उनके परिवार के लोग उपस्थित रहे |

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