जालौन। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में चलाए गए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली जालौन पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई (जनपद जालौन) ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियुक्त रमाकान्त तिवारी (पुत्र महाबली तिवारी), निवासी ग्राम बरहल, थाना कैलिया, जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली जालौन में मु०अ०सं० 189/23 धारा 376/328 भा.द.वि. एवं 3(2)v एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत था।  

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनीटरिंग सेल और कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/एससी/एसटी कोर्ट उरई ने अभियुक्त रमाकान्त तिवारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।  

इस सफलता में एडीजीसी श्री रणकेन्द्र भदौरिया, मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक श्री परमहंस तिवारी, कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल सतेन्द्र राजपूत तथा कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल आशीष तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।  

जालौन पुलिस ने इस उपलब्धि को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की सफलता बताया है।

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