**जालौन:** पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली जालौन पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन ने एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियुक्त रमाकान्त तिवारी पुत्र महाबली तिवारी, निवासी ग्राम बरहल, थाना कैलिया, जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली जालौन पर मु०अ०सं० 189/23 धारा 376/328 भा०द०वि० व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीकृत किया गया था।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/एससी/एसटी कोर्ट उरई ने अभियुक्त रमाकान्त तिवारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस सफलता में श्री रणकेन्द्र भदौरिया (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री परमहंस तिवारी, हेड कांस्टेबल सतेन्द्र राजपूत (कोर्ट पैरवीकार) एवं कांस्टेबल आशीष तिवारी (कोर्ट मुहर्रिर) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जालौन पुलिस ने इस उपलब्धि को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की निरंतरता बताते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।




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