उरई। होली के त्यौहार पर जिला मजिस्ट्रेट रामगणेश ने शराब की सभी दुकानें जिले में 24 मार्च को सुबह 9 बजे सायं 5 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस अवधि में होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर भी शराब की उपलब्धता निषिद्ध रहेंगी। उन्होंने आबकारी और पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी है। साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर भी निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्घंन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।






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