उरई। 29 अगस्त को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए कड़े प्रतिबंधों के बीच मुस्तैद बंदोबस्त किये गये हैं। सदस्य कलेक्ट्रेट के मैनगेट से इंट्री करेगे और मतदान डीएम कोर्ट में होगा। मीडिया को भी मतदान केंद्र में फटकने की इजाजत नही दी जायेगी। सदस्यों के मोबाइल, पैन, कागज सभी जमा करा लिये जायेंगे। उन्हें मतदान कक्ष में ही प्रशासन की ओर से कलम और कागज उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी।
डीएम संदीप कौर ने बताया कि सदस्यों को अपने वाहन भी कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़े करने होंगे। किसी को कलेक्ट्रेट के अंदर वाहन नही ले जाने दिया जायेगा। केवल सरकारी अधिकारियों की ही गाड़ियां कलेक्ट्रेट के अंदर जायेंगी। एसपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रत्याशियों को अपने समर्थक साथ में लाने की कोई जरूरत नही है। पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है जिससे भीड़ होने पर कार्रवाई हो सकती है। सार्वजनिक तौर पर हथियार लेकर चलने में भी निषेधाज्ञा में प्रतिबंध है जिसे देखते हुए उन्होंने सदस्यों और प्रत्याशियों से कहा कि वे मुसीबत से बचने के लिए बिना हथियार के ही मतदान स्थल पर पहुंचें।
अशक्त, अनपढ़ सदस्यों को आवेदन करने पर डीएम नियमानुसार हैल्पर के माध्यम् से मत प्रयोग की इजाजत दे सकती है। इसके लिए रविवार को आवेदन कर दिया जाना चाहिए। प्रोक्सी के लिए अनिवार्य होगा कि वह सदस्य का रक्त संबंधी हो अथवा सदस्य और प्रोक्सी में पति-पत्नी का संबंध भी मान्य होगा।






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