
उरई। बारात घरों एवं गेस्ट हाउस में होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार को पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने संचालकों की बैठक कर उन्हे कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए लाईसेंस की शर्तो का अक्षरशः पालन करने की ताकीद दी।
यहां सेंगर पैराडाईज में आयोजित विवाह घर एवं गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर ने स्पष्ट किया कि विवाह घर में अग्निशमन उपकरणों के साथ ही वाहन पार्किंग एवं सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाए। बचे हुए हुए खाद्य पदार्थ दोना पत्तल का समुचित निस्तारण हो जिससे आसपास गंदगी न फैल सके। बारात घरों में होने वाले समारोह में अश्लील डांस या संगीत नही बजना चाहिए और काम करने के लिए बच्चों को न लगाया जाए। हर्ष फायरिंग को पूरी तरह से वर्जित किया जाए। हर्ष फायरिंग करने वालों की वीडियो ग्राफी कराई जाए और शराब का सेवन किसी भी सूरत में न होने दें। शादी समारोह की बुकिंग करने वाले व्यक्ति से यह अनुबंध कराया जाए कि समारोह में शामिल होना वाला कोई भी व्यक्ति मदरा पान या हर्ष फायरिंग नही करेगा।
पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि डीजे, बैंड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए और रात 10 बजे के बाद डीजे, बैंड पर प्रतिबंध किया जाए। सार्वजनिक स्थान सड़क आदि पर आतिशवाजी आदि न की जाए केवल बारात घर के अंदर ही आतिशवाजी की व्यवस्था की जाए। यदि बारात जुलूस निकलता है तो मार्ग या यातायात व्यवस्था अवरूद्ध न की जाए ऐसा अगर होता है तो पूरी जिम्मेदारी आयोजक की होगी।






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