उरई। महाराष्ट्र में हालिया जातीय दंगों से सबक लेते हुए प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता दिखानी शुरू कर दी है। इसके मददेनजर गुरुवार को यहां अपर जिला मजिस्ट्रेट ने व्यापक प्रावधानों के साथ 15 फरवरी तक के लिए निषेद्याज्ञा लागू करने का आदेश पारित कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कई त्यौहार, प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन आदि को देखते हुए जमावड़ा बढ़ने पर अप्रिय घटना कराई जाने का अंदेशा गहरा रहा है। जिसे देखते हुए जनपद की सभी पांचों तहसील क्षेत्रों में निषेद्याज्ञा लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकटठा होने सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, ईंट-पत्थर आदि का कहीं जमाव करने आदि पर तो रोक होगी ही साथ ही यह भी रोक रहेगी कि कोई भी ऐसी बात या लेख प्रकाशित या प्रदर्शित न किया जाये जो कि दो वर्गों के बीच वैमनस्य को हवा देने वाला हो। निषेद्याज्ञा के उल्घंन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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