उरई। जिलाधिकारी डा0 मन्नान अख्तर ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को निर्देश दिये कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 19 मार्च 2018 को सामूहिक विवाह की तिथि निश्चित की गई है। उन्होंने निर्देशों में कहा है कि लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्राप्ति सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु समस्त विकास खण्डों नगर पालिका, नगर पंचायतों पर समुचित व्यवस्था सुनश्चित कर अधिक से अधिक शादी आयोजित कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत निर्धारित तिथि 19 मार्च 2018 का अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक शादी के आवेदन पत्र प्राप्त करके पंजीकृत कराते हुए निर्धारित लक्ष्य को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निर्देशों का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।




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