उरई। जनपद के प्रभारी और प्रदेश के कारागार मंत्री जयकुमार जैकी ने गेंहूं क्रय केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण में स्वयं तमाम धांधलियों को पकड़ा है। इसके बाद गेहूं क्रय की कार्रवाई को सुचारू बनाने के लिए उन्होंने चार सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इन निर्देशों में प्रभारी मंत्री ने किसानों के सामने स्पष्ट किया है कि उन्हें 1735 रुपये प्रति कुतंल के हिसाब से समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके अतरिक्त 10 रुपये उन्हें छनाई-तुलाई के लिए अतिरिक्त दिये जा रहे है। जिसका भुगतान क्रय-केंद्र पर करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अगर क्रय केंद्र प्रभारी अवैध वसूली या अभद्रता का प्रयास करता है तो उसकी तत्काल शिकायत करें। उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारी को आगाह किया कि वे 50 किलो से ज्यादा बोरी में भरकर तुलाई न करें। उन्होंने बताया कि गेंहूं खरीद के बाद उसके मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है।






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