उरई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 अनिल कुमार यादव-द्वितीय ने पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। जिला जज अनिल कुमार गुप्ता के दिशा-निर्देशन में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, भारतीय उत्तराधिकार अधि0, मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित वादों/मुकदमों और लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।
प्री0 लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षों के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
समस्त वादकारियों से अपील की जाती है कि लम्बित दीवानी, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, भारतीय उत्तराधिकार अधि0, मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित वादों/मुकदमों में सुलह-समझौता करने के इच्छुक व्यक्ति/संबंधित पक्ष समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते है।




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