लखनऊ। कैबिनेट से मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव मंे प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन कर इसे नये सिरे से लागू करने का आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया जिसके तहत अब सभी 75 जिलों में एक साथ पंचायत के वार्डो के आरक्षण की नीति लागू होगी।
यह होगी प्रक्रिया
इसके तहत 1995 से अब तक के 5 चुनावों में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होती रही है और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रही है वहां ओबीसी के लिये आरक्षण होगा। इसके अतिरिक्त जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिये आरक्षित रही है वहां अब अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण होगा। इसके बाद जो पंचायतें बचेगी वे आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार अनारक्षित कर दी जायेगी।
गौरतलब है कि अब तक 18 हजार ग्राम पंचायतें आरक्षण से वंचित थी। इसके अलावा 100 क्षेत्र पंचायतें और दर्जन भर जिला पंचायतों में भी आरक्षण लागू नहीं हुआ था।








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