उरई। पांच वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी से रेप के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर चार वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।बीते वर्ष 2016 की 31 जनवरी की रात को कदौरा थाना क्षेत्र के गांव की सोलह साल की लडक़ी अपने मकान की छत पर सो रही थी तभी छत के रास्ते से ही गांव का युवक राजकुमार घुस आया था और किशोरी से रेप का प्रयास किया था। किशोरी के शोर मचाने पर वह मौके से भाग निकला था। घटना को लेकर पीडि़ता के पिता ने राजकुमार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई पास्को एक्ट कोर्ट के जज विजय बहादुर सिंह कर रहे थे जिन्होंने मामले के गवाहों और पुलिस  साक्ष्यों के आधार पर राजकुमार पर दोष सिद्ध पाया और उसे चार साल कारावास और आठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शासन से केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने की।

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