कालपी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं तहसीलदार शशिविंद द्विवेदी कालपी ने अवगत कराया कि कदौरा विकास खंड के ग्राम पंडौरा के प्राइमरी पाठशाला में 17 फरवरी को शाम चार बजे तथा 27 फरवरी को शाम चार बजे महेवा विकास खंड के ग्राम शाहजापुर के प्राइमरी पाठशाला में विधिक साक्षरता शिविर कोरोना से बचाव एवं पीडि़तों के अधिकार के विषय पर बाल अधिकार, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009  एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर आयोजित किया जाना है।इसके अलावा कोरोना महामारी के बचाव के उपायों के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग व सोशल व फिजिकल डिस्टेेंसिंग का अनुपालन अनिवार्यता से किया जाए।

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